वाशिंगटन, शनिवार, 2 अप्रैल, 2020
ट्रम्प प्रशासन ने भारत जैसे देशों के पेशेवरों और पर्यटकों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद नोटिस दिया गया है। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 60-दिवसीय अनुग्रह अवधि की घोषणा की है।
कोरोना वायरस ने अमेरिका में स्थिति को बदतर बना दिया है। कोरोना वायरस ने संयुक्त राज्य में 1.1 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया है, जिसमें लगभग 66,000 लोग मारे गए हैं।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने शुक्रवार को कहा कि आवेदकों को 60-दिवसीय अनुग्रह अवधि दी गई है, और जिन्हें राहत मिली है, वे अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
अमेरिकी आव्रजन सेवा के एक बयान में यह भी कहा गया है कि यह अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की रक्षा करना चाहता है।
फॉर्म I-290B को 60 दिनों में भरना होगा
यूएससीआईएस का कहना है कि राहत प्रदान की गई है ताकि लोग कोरोना वायरस संकट के दौरान प्राप्त नोटिसों में किए गए अनुरोधों का जवाब दे सकें और फॉर्म I-290B को शांति से वापस कर सकें।
USCIS H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले 60 दिनों के भीतर प्राप्त फॉर्म I-290B पर विचार करेगा।
इससे पहले अप्रैल में, अमेरिकी सरकार ने एच -1 बी वीजा धारकों के लिए वीजा समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया था।
अमेरिकी सरकार ने H-1B वीज़ा धारकों से आवेदन की अपील की है कि जिनके वीज़ा परमिट समाप्त हो गए हैं और जो कोरोना संकट के कारण देश छोड़ने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए।
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