मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को दो और मामलों में 10 साल की जेल हुई



(PTI) लाहौर, ता। 13

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को दो और आतंकी मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सईद को आतंकवादी घोषित किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसके कब्जे की सूचना के लिए 10 मिलियन इनाम की पेशकश की है।

सईद को पिछले साल 19 जुलाई को आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी में, सईद को आतंकवादियों के वित्तपोषण के दो मामलों के लिए 11 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में रखा गया था।

अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत ने आज जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद सहित उसके चार नेताओं को दोषी ठहराया।

सईद और उसके दो निकट सहयोगियों ज़फ़र इकबाल और याहया मुजाहिद दोनों को साढ़े दस साल की सजा सुनाई गई है। जमात-उद-दावा प्रमुख के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की सजा सुनाई गई है।

आधिकारिक अधिकारियों के अनुसार, एटीसी कोर्ट नं। पहली के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के खिलाफ मामला दायर किया। 12/12 और 9/12 को सुनवाई हुई।

CTD द्वारा JUD नेताओं के खिलाफ कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। जिसमें से 4 मामलों में फैसला सुनाया गया है जबकि शेष मामले एटीएस की अदालत में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामले तय किए गए हैं।

सईद की अगुवाई वाला जेयूडी मुख्य संगठनों में से एक है जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार, तोइबा के लिए काम कर रहा है। 2008 के मुंबई हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 16 लोग मारे गए थे।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सईद को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है।


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