(पीटीआई) सिंगापुर, ता। । 
सिंगापुर में एक 21 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को दो सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई है और उसके घर के बाहर मास्क नहीं पहनने पर 2,000 जुर्माना लगाया गया है, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परमजीत कौर पर घर के बाहर नाक और मुंह का मास्क न पहनने और आम जनता के लिए उपद्रव फैलाने का आरोप लगाया गया है। जिला न्यायाधीश रोनाल्ड गाइ ने भारतीय मूल की महिला को सजा सुनाते समय पांच अन्य आरोपों पर विचार किया।
तीन आरोप कोरोना के नियमों को तोड़ने से संबंधित हैं, जबकि अन्य दो आरोप घर के पते के परिवर्तन की रिपोर्ट नहीं करने और पुलिस स्टेशन पर हस्ताक्षर नहीं करने से संबंधित हैं।
कौर को दो सप्ताह जेल और एस 2,000 पर जुर्माना लगाया गया। कौर को भी दोषी ठहराया गया था और पिछले साल मुखौटा नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
कौर को पिछले साल 4 मई को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन सजा सुनाई गई थी। सिंगापुर में पहली बार, मास्क नहीं पहनना छह महीने तक की जेल और एस 10,000 तक का जुर्माना है। जब दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा गया, तो उसे एक साल की जेल और एस 50,000 तक का जुर्माना हुआ।
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