इस्लामाबाद, ता। 20 नवंबर 2019, बुधवार
पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मंगलवार को 28 नवंबर को पूर्व सेना तानाशाह जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह मामले में फैसला सुनाया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पिछली सरकार ने 2013 में पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को संकट को लागू करने का आरोप है। न्यायमूर्ति वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग ने मामले की सुनवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, मामले पर फैसला मंगलवार को सुरक्षित रखा गया था और अदालत ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की थी।
अदालत ने मुशर्रफ के वकील को 26 नवंबर तक अंतिम तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जबकि इस मामले में फैसला सुरक्षित है। मुशर्रफ को वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में माना जाता है और दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुशर्रफ पाकिस्तान के पहले सेना अध्यक्ष हैं जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। मुशर्रफ के खिलाफ आरोप 31 मार्च 2014 को लगाए गए थे। हालांकि, मुशर्रफ ने इस बात से इनकार किया कि वह राजनीति से प्रेरित हैं, यह तर्क देते हुए कि वह पांच आरोपों के दोषी नहीं थे।
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