क्या आपको इस्तीफा देना होगा, ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होगा?

वाशिंगटन, ता। 19 दिसंबर, 2019, गुरुवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया है। यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया है।

इसके लिए प्रस्ताव पर मतदान प्रस्ताव के पक्ष में 230 मतों में से 197 था। अधिकांश सांसदों ने ट्रम्प पर सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस के काम में बाधा डालने के पक्ष में मतदान किया।

डोनाल्ड ट्रम्प महाभियोग प्रस्ताव के तहत मुकदमा चलाने वाले संयुक्त राज्य के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले, ट्रम्प ने प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी से एक पत्र लिखकर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को रोकने के लिए कहा था।

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति को दो डेमोक्रेट नेताओं के खिलाफ जांच करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, ट्रम्प ने आरोपों से इनकार किया है।

अब सीनेट की जांच इस प्रस्ताव के खिलाफ शुरू होगी। जहां एक रिपब्लिकन का मतलब ट्रम्प की पार्टी का बहुमत है। इस जांच के लिए अलग समितियां बनाई जाएंगी।

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ये समितियां गवाहों को बुलाएंगी और उलट देंगी। इससे ट्रम्प के वकीलों को भी बहस करने का मौका मिलेगा। यदि समिति यह निर्धारित करती है कि ट्रम्प के खिलाफ आरोप सिद्ध हो रहे हैं, तो सीनेट के सदस्य उस पर मतदान करेंगे और यदि ट्रम्प को दो-तिहाई बहुमत से वोट दिया जाता है, तो ट्रम्प को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना होगा।

हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि हमारे पास सीनेट में 100 में से 53 सीटें हैं और इन परिस्थितियों में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है यदि पार्टी के 20 सदस्य उनका समर्थन नहीं करते हैं। अब तक रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प की समर्थक रही है।

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