नीरव मोदी की पांचवीं जमानत याचिका खारिज


(PTI) लंदन, ता। 5 फरवरी, 2020, गुरुवार

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के मामले में एक बार फिर झटका लगा है। गुरुवार को एक ब्रिटिश अदालत ने पांचवीं बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

पीएनबी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के खिलाफ भारत के प्रत्यर्पण के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं। जिसके खिलाफ वह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में निरुद्ध नीरव मोदी ने अब तक पांच बार जमानत की अर्जी दी है। नीरव मोदी के भारत लौटने के मामले की सुनवाई 11 मई से 15 मई तक होगी।

आज वह वीडियोकॉल के जरिए अदालत में पेश हुआ। अदालत ने नीरव मोदी के वकील द्वारा £ 4m जमानत सुरक्षा, आँख बंदी, 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक टैग और निजी सुरक्षा गार्ड, गैजेट और टेलीफोन द्वारा निरंतर निगरानी की पेशकश के बावजूद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

नीरव मोदी ने जमानत पाने के लिए अदालत में पेश किया

- 40 मिलियन पाउंड की जमानत

- आंख पर कब्जा

- 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक टैग

- निजी सुरक्षा गार्ड

- गैजेट और टेलीफोन द्वारा निरंतर निगरानी

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