
2012 में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह को दिए गए ऋण की अदायगी के लिए तीन चीनी बैंकों ने एक ब्रिटिश अदालत में मुकदमा दायर किया है।
(PTI) लंदन, ता। 22 मई, 2020, शुक्रवार
एक ब्रिटिश अदालत ने व्यवसायी अनिल अंबानी को तीन चीनी बैंकों को business 215 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। 2014 में तीन चीनी बैंकों ने एक ब्रिटिश अदालत में मुकदमा दायर किया और व्यक्तिगत ऋणों के बकाया का भुगतान करने की मांग की। फैसला बैंकों के पक्ष में था।
तीन चीनी बैंकों ने एक ब्रिटिश अदालत में मुकदमा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन पर अनिल अंबानी का 291 मिलियन बकाया है। तीन चीनी बैंकों ने दावा किया था कि यह राशि 2012 में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह को दिए गए ऋण से थी। तीनों बैंकों ने कुल 100 मिलियन के लिए आवेदन किया।
याचिका के संबंध में, अदालत ने अनिल अंबानी को 21 दिनों में 291 मिलियन रुकम का भुगतान करने का आदेश दिया था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 2021 में कुल that 100 मिलियन का मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पहले, अदालत ने अनिल अंबानी की कंपनी द्वारा पेश किए गए सबूतों की आलोचना की थी। अनिल अंबानी ने आय के मुद्दे पर प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया और दावा किया कि पारदर्शिता बनाए नहीं रखी गई थी। कंपनियों ने तर्क दिया कि अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत गारंटी का उल्लंघन किया था।
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