कोर्ट ने एच -1 बी वीजा को अस्थायी रूप से रद्द करने के ट्रम्प के आदेश को खारिज कर दिया


(पीटीआई) वाशिंगटन, ता। 13
डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीजा को रद्द कर दिया और H-1B वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका आए भारतीयों सहित सभी विदेशी नागरिकों की वापसी का आदेश दिया। आदेश के खिलाफ तेरह भारतीय नागरिकों ने अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आवेदन की अस्वीकृति अब कई भारतीयों पर एक टोल ले लिया है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरोना महामारी के बीच एच -1 बी वीजा पर विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने वाले H-1B वीजा धारक आदेश के बाद संयुक्त राज्य की यात्रा नहीं कर सकते थे। इस आदेश का कड़ा विरोध किया गया। ट्रंप ने एच -1 बी वीजा पर अमेरिका आने वालों की वापसी का भी आदेश दिया।
विरोध प्रदर्शन, 18 भारतीयों ने ट्रम्प के आदेश को अदालत में चुनौती दी। अदालत में यह तर्क दिया गया कि यह आदेश अनुचित था और कुशल विदेशी नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने से रोक देगा।
न्यायालय के न्यायाधीश अमित पी मेहता ने कहा कि 2021 तक एच -1 बी वीजा पर संयुक्त राज्य में प्रवेश करना अब अनुचित था। यह आवेदन प्रक्रिया आलसी है, क्योंकि वीजा प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ सकती है। अदालत के फैसले ने कहा कि अदालत के आदेश से अराजकता पैदा होगी। राष्ट्रपति पहले ही अपनी घोषणा में रियायतें दे चुके हैं, जो 2021 से लागू होगी। इसलिए वर्तमान प्रक्रिया के लिए 2021 से आगे जाना अधिक उचित होगा।

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