
इस्लामाबाद, ता। 15 अक्टूबर 2020 को गुरुवार है
भारत ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर पाकिस्तान में जेल गए चार भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग की है। भारतीय उच्चायोग की पहली सचिव अपर्णा रे ने तीन पाकिस्तानी वकीलों के माध्यम से दायर याचिका में उनकी रिहाई की मांग की है। जिन चार लोगों ने रिहाई के लिए आवेदन किया है, वे पहले ही एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सौंपे गए अपने वाक्यों की सेवा कर चुके हैं। चारों में बृज डंग, विज्ञान कुमार, सतीश भोग और सोनू सिंह शामिल हैं। चारों लाहौर और कराची की जेलों में बंद हैं।
याचिका में कहा गया है कि इन सभी कैदियों ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सौंपी गई अपनी सजा पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें अब रिहा किया जाना चाहिए। अदालत को बताया गया कि कैदियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। उन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और आधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत आरोप लगाए गए थे। याचिका में यह भी कहा गया है कि कैदियों ने बार-बार तर्क दिया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन यह कि कानूनी प्रक्रिया में गिरफ्तारी से लेकर सजा तक का दुरुपयोग किया गया है।
पाकिस्तान के संविधान में कैदियों को रिहा करने की मांग का हवाला दिया गया है। जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं होना चाहिए। याचिका में चार कैदियों की तत्काल रिहाई और उनकी भारत में वापसी की मांग की गई है।
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