इस्लामाबाद, गुरुवार 22 अक्टूबर 2020
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जाधव की सजा की समीक्षा के लिए पाकिस्तान के संसदीय पैनल ने सरकारी बिल को मंजूरी दी
इससे पहले कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में पेश होने से इंकार कर दिया था, दो वरिष्ठ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों, आबिद हसन मिंटो और मखदूम अली खान को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया। ।
आबिद हसन मिंटो ने अपने बचाव में कहा है कि वह सेवानिवृत्त हैं, और लंबे समय से व्यवहार में नहीं हैं। मखदूम अली खान ने आवश्यक कार्य के बहाने मामले को भी छोड़ दिया है। या इसके बाहर वकील की मांग की।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने कहा कि भारत लगातार बाहर के वकीलों की तलाश कर रहा था, जो "अवास्तविक" था।
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