नई दिल्ली, 27 दिसंबर 2020 रविवार
पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने ब्रिटेन में जन्मे अल-कायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन साथियों को अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के आरोप में रिहा नहीं करने का फैसला किया है।
सिंध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण चारों को रिहा नहीं करने का फैसला किया है। सिंध उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह से शेख और अन्य आरोपियों को हिरासत में न लें और सिंध सरकार के सभी निर्देशों को उनकी नजरबंदी के रूप में "अमान्य" करार दिया। अदालत ने कहा कि चारों को हिरासत में लेना "अवैध" था।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हिरासत पर रोक लगाने का आदेश दिया है, तो उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रांतीय सरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के आधार पर रिहा नहीं करेगी।
सूत्रों ने अखबार को बताया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सिंध सरकार का मानना है कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी बरकरार है।
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