ब्रिटेन में पत्नी की हत्या के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्र कैद


बिना पैरोल के अनिल को 22 साल जेल में बिताने होंगे

लंदन: दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स इलाके में ब्रिटेन की एक अदालत ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में एक ब्रिटिश व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस साल जनवरी में टेम्स वैली पुलिस ने 47 वर्षीय हत्यारे अनिल गिल को उसकी पत्नी रंजीत गिल (43) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

हैरानी की बात यह है कि हत्यारे ने खुद को प्रहार किया और पुलिस को अपने घर बुला लिया। पुलिस को उसके शरीर पर चाकू से वार के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने पिछले साल फरवरी में अनिल पर हत्या का आरोप लगाया था।

शुक्रवार को यहां की वुटन क्राउन कोर्ट ने अनिल को हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसका अर्थ है कि उसे बिना किसी पैरोल के लगातार 22 साल सलाखों के पीछे बिताना होगा। हत्या का एकमात्र दंड आजीवन कारावास है, और न्यूनतम सजा 22 वर्ष है।

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