रेप पर अश्लील टिप्पणी करने पर बांग्लादेश की महिला जज निलंबित


लोगों के कड़े विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला

रेप के 72 घंटे बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत

ढाका : बांग्लादेश की एक महिला जज ने रेप के एक मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर रेप के 72 घंटे बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पुलिस को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज को ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिहा कर दिया है.

बांग्लादेश के ढाका में महिलाओं और बच्चों के लिए न्यायाधिकरण की न्यायाधीश बेगम मोसममत ने 2017 के एक बलात्कार मामले में कहा कि पुलिस को बलात्कार के अपराध के 72 घंटे बाद शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए। इस मामले में पांच युवकों पर यूनिवर्सिटी की दो छात्राओं से दुष्कर्म का आरोप है.

महिला जज की इस टिप्पणी की लोगों ने काफी आलोचना की थी. दबाव के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जज को रिहा कर दिया है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता मोहम्मद सायरूफ रहमान ने कहा कि महिला न्यायाधीश को उनके आक्रामक अवलोकन के लिए उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्हें कितने समय के लिए निलंबित किया गया था।

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